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आरओ व एआरओ, ग्राम प्रधान सहित 7 के खिलाफ जालसाजी करने के आरोप मे रिपोर्ट दर्ज

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नहटौर। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से जन्मतिथि को छुपाकर ग्राम प्रधान बनने के आरोप पर कोर्ट ने ग्राम प्रधान सहित निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद थाने में जालसाजी कर धोखाधड़ी व एससी एसटी एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है।
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वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत के चुनाव में आंकू ब्लॉक की ग्राम पंचायत अखेड़ा से कुमारी शिवानी ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई थी। कुमारी शिवानी की आयु में हेरफेर करने की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी मामले में बढ़ापुर क्षेत्र के गांव अल्हैदादपुर खजवा निवासी प्रदीप कुमार ने कोर्ट के आदेश पर नहटौर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कुमारी शिवानी ने अपनी असल आयु का प्रमाण छुपाते हुए कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हुए अपना नामांकन किया। नामांकन के समय उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं थी। फर्जी शपथ पत्र दाखिल कर स्वयं को बालिग दर्शाया गया। जबकि हाईस्कूल के शैक्षिक प्रमाणपत्र के अनुसार उसकी आयु कम थी।
निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कई लोगों के साथ मिलकर साजिशन उसका नामांकन पत्र स्वीकार करते हुए उसे चुनाव चिन्ह आवंटित करते हुए प्रचार-प्रसार करने का मौका दिया। जिसके बाद वह फर्जी दस्तावेज के सहारे ग्राम प्रधान बन गई। उसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर उसकी आयु को नहीं देखा गया। ग्राम प्रधान कुमारी शिवानी, उसकी मां संतोष देवी, पिता अमर सिंह निवासीगण इस्लामपुर बालापुर व दुष्यंत कुमार निवासी अखेड़ा और देवेंद्र कुमार निवासी पहाड़पुर चतर के अलावा ब्लॉक आंकू के आरओ व एआरओ के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, एससी एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम का कहना कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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