ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का यूज
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बिजनौर में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम में अभ्यर्थी उलझ गए हैं। शासन ने दोपहिया लाइसेंस बनवाने के बाद ही चौपहिया लाइसेंस बनवाने के आदेश जारी किए हैं।
दोपहिया वाहन का स्थायी लाइसेंस बनने के एक सप्ताह के बाद ही अभ्यर्थी चौपहिया वाहन के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले अभ्यर्थी एक साथ ही दोपहिया और चौपहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते थे, लेकिन शासन ने 15 अप्रैल से 15 मई तक दोनों लाइसेंसों को एक साथ बनवाने पर रोक लगा दी थी।
इस अवधि में पहले दोपहिया वाहन चालकों के लाइसेंस बनाए गए अथवा जिनका दोपहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस था, उन्हीं का चौपहिया वाहन का लाइसेंस बनाए गए।
शासन ने ड्राइविंग लाइसेंस के इस नए नियम को अग्रिम आदेशों तक जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थी पहले दोपहिया वाहन का लाइसेंस बनवाएगा। इसके स्थायी हो जाने के सात दिन बाद ही चौपहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।