देवेंद्र हत्याकांड के अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने गांव स्वाहेड़ी बुजुर्ग में हुई देवेंद्र की हत्या एवं उसके पुत्रों को घायल करने की घटना में अहसास की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार गांव स्वाहेड़ी बुजुर्ग के हिरेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवेंद्र की रंजिश गांव के रामबहादुर से राशन कोटे की दुकान व प्रधानी चुनाव को लेकर चल रही थी। 26 मार्च को सवा सात बजे देवेंद्र और उसके लड़के मोहित व अतुल अपना मेहड़ा लेने दीप के खेत पर गए। यह मेहड़ा कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। वहां पर रामबहादुर, पिंकू, नवनीत, विपुल, अहसास हाथों में लाठी, चाकू व तमंचे लेकर आ गए। उन्होंने तमंचों से फायरिंग की। चाकू और लाठी से जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। मोहित को गोली लगी व अतुल को चाकू से चोर्टें आइं। अतुल व मोहित को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया। इस घटना में अहसास की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।