बिजनौर में एडीजे पोस्को कोर्ट मुमताज अली ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी युवक को सात वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मंडावर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय नाबालिग दो मार्च 2014 की रात को अपने घर से घेर में जा रही थी। रास्ते में मोनू व सतीश लड़की को जबरन उठाकर मोनू के घर ले गए। कमरे में बंद कर मोनू ने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोनू व सतीश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार, कोर्ट ने मोनू को पोस्को एक्ट की धारा चार के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। सतीश को कोर्ट ने दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया है।