बिजनौर में सीजेएम न्यायालय में डॉक्टर नवनीत गर्ग ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला जज पीके चौरसिया ने डॉ. नवनीत गर्ग को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि 27 जुलाई निर्धारित की है। डीएम के निर्देश पर नोडल अधिकारी डॉ. प्रमोद देशवाल ने पांच जुलाई को स्टेशन रोड स्थित डॉ. नवनीत गर्ग के अस्पताल पर अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की थी। अनियमितताएं मिलने मशीन सील कर दी थी।
डॉ. नवनीत गर्ग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। डॉ. नवनीत गर्ग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। कोई कार्य नियम विरुद्ध नहीं किया है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर नवनीत गर्ग सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत हुए। जिला जज न्यायालय में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत देते हुए रिहा कर दिया है।