युवक की हत्या में पत्नी पर मुकदमा
कोतवाली देहात।
गांव मसूरी के जंगल में करीब सात महीने पहले एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर युवक की पत्नी और उसके मायके वाले छह आरोपियों के विरुद्घ मुकदमा दर्ज किया गया है।
बिजनौर के भरत विहार कॉलोनी निवासी राजाराम सिंह ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि रिंकू का विवाह मार्च 2017 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मसूरी निवासी रोहताश की पुत्री निगम के साथ हुआ था। नवदंपति में किसी बात पर विवाद हुआ तो निगम का भाई दो जून को उसे अपने घर ले आया था। उन्होंने रिंकू को फोन करके अपने घर बुलाया। रिंकू रात में ही बाइक से अपनी ससुराल मसूरी आ गया। तीन जून को रिंकू का शव गांव कोतवाली-बिजनौर रोड पर स्थित गांव महेश्वरीजट के पास से बरामद हुआ। उससे कुछ दूरी पर उसकी बाइक पड़ी मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम और उसके पिता रोहताश ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके पुत्र को जबरन जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या की। जिसके बाद उसका शव जंगल में फेक दिया था। बार-बार शिकायत करने के बाद भी थाना कोतवाली देहात पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोर्ट के आदेश पर थाना कोतवाली देहात पुलिस ने रिंकू की पत्नी निगम, ससुर रोहताश, साले अवनीश, मुकुल कुमार, सहदेव और कोतवाली नजीबाबाद क्षेत्र के गांव मुस्सेपुर निवासी लवकुश कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।