बिजनौर। हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यवसायी अरुण कबाड़ी को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।
शहर कोतवाली क्षेत्र के नजीबाबाद मार्ग स्थित गांव पेद्दा छेड़छाड़ को लेकर 16 सितंबर 2016 को बवाल हो गया था। दो पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे। एक पक्ष की ओर से की गई गोलीबारी में दूसरे पक्ष के अहसान, अनीसुद्दीन व सरफराज की मौत हो गई थी व 12 गांव वाले घायल हुए थे। इस घटना से हड़कंप मच गया था। लखनऊ तक के अधिकारियों ने जिले में डेरा डाल लिया था। सुरक्षा के लिए पूरे जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना में भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी मौसम, व्यवसायी अरूण कबाड़ी व गांव भोगी निवासी कार्तिक के नाम और बढ़ाए थे। अरुण कबाड़ी ने चार अक्तूबर 2016 कोर्ट में सरेंडर किया था। अरुण कबाड़ी तब से जिला कारागार में बंद थे। अरुण कबाड़ी की जमानत याचिका पोस्को कोर्ट ने खारिज कर दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की थी। अरुण कबाड़ी के अधिवक्ता चौधरी रमेश चंद के अनुसार शुक्रवार शाम अरुण कबाड़ी को न्यायाधीश मुमताज अली द्वारा जारी रिहाई आदेश के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है।