बिजनौर में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र सिंह यादव ने थाना नहटौर के ग्राम दरबारपुर में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 17 हमलावरों को दो-दो वर्ष के कारावास व दस-दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।ग्राम दरबारपुर में वीरेंद्र व सोमपाल के परिवार के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 28 सितंबर 2010 की रात साढ़े आठ बजे दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। इसमे एक दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई थीं। वीरेंद्र सिंह की ओर से सोमपाल, राजवीर, रामपाल, पूरन, आसे, बब्लू, प्रीतम, जगदीश, रामकुमार व भूपेंद्र के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अदालत ने दसों आरोपियों को मारपीट व बलवे का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। दूसरे पक्ष की ओर से पूरन सिंह ने गांव के ही विनोद, धर्मपाल, वीरेंद्र, विशेंद्र, मुकंदी, रामौतार, देवेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने सातों आरोपियों को मारपीट व बलवे का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता बुलंद अख्तर ने इस मामले की पैरवी की।