अमर उजाला ब्यूरो
बिजनौर। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रचना सिंह ने दहेज की मांग पूरी न होने पर शालू को जान से मारने की कोशिश के मामले में आरोपी पति विपुल चौहान सहित चार परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश महिला थाना पुलिस को दिया है।
थाना धामपुर के गांव शेखपुर ठाठ उर्फ नंगला निवासी शालू ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाह धामपुर निवासी कल्याण सिंह के पुत्र विपुल चौहान से 16 फरवरी 2017 को हुआ था। शादी में पांच लाख रुपये नगद व तमाम सामान दिए जाने के बाद भी पति विपुल चौहान, ससुर कल्याण सिंह, सास बीना देवी, ननद शिल्पी राजपूत उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे। मकान बनाने के लिए पांच लाख रुपये नगद लाने की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ कई बार मारपीट की गई। 30 सितंबर 2018 को सुबह करीब साढ़े सात बजे पति विपुल चौहान, ससुर कल्याण सिंह, सास बीना व ननद शिल्पी ने पांच लाख रुपये न लाने पर उसे मारापीटा व गला घोंटकर उसकी हत्या का प्रयास किया। बाद में घर से निकाल दिया गया।