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बलात्कारी को दस साल का कारावास

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बिजनौर। एडीजे पोस्को कोर्ट मुमताज अली ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी युवक को दस वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार थाना स्योहारा के एक गांव की नाबालिग लड़की 23 जुलाई 2015 को अपनी मां के साथ जंगल से पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। लड़की घास की गठरी लेकर घर आ गई। इसके बाद वो अपनी मां की मदद करने के लिए दोबारा जंगल जा रही थी। रास्ते में गांव के ही पवन ने उसे दबोच लिया और ईख के खेत में ले जाकर उससे बलात्कार किया। लड़की के चिल्लाने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे गांव वाले आ गए। इन्हें देखकर पवन भाग गया। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। अदालत ने इस मामले में पवन को नाबालिग लड़की से बलात्कार और पोस्को एक्ट का दोषी मानते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई हैं। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पीड़िता को अर्थदंड की राशि में से आधी राशि दी जाएगी।
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