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अब दिन में केवल चार घंटे खुलेंगे कोर्ट

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अब दिन में केवल चार घंटे खुलेंगे कोर्ट
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बिजनौर। जिला जज जयश्री आहुजा के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अब जनपद न्यायालयों में सिर्फ चार घंटे साढ़े दस से ढाई बजे तक ही न्यायिक कार्य होगा। जिला जज द्वारा जारी आदेश के अनुसार न्यायालयों में वादकारियों का प्रवेश निषेध किया गया है। सिर्फ उन्हीं वादकारियों को न्यायालय में आने की अनुमति जज प्रदान करेंगे, जिनकी उपस्थिति सुनवाई के समय आवश्यक हो।
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अधिवक्ताओं के लिए भी निर्देश जारी किया गया है कि वे ही अधिवक्ता जजी परिसर में आएंगे जिनके मामले सुनवाई के लिए लगे होंगे। कोर्ट स्टाफ की संख्या 33 प्रतिशत रखी जाएगी। लॉक डाउन में शनिवार को न्यायालय बंद रहेंगे। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जिला जज, एडीजे कोर्ट नंबर वन, स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट, स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट, स्पेशल जज टीसीई एक्ट, स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट, स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट, सीजेएम, सिविल जज एसडी, सिविल जज जेडी, सिविल जज जेडी नजीबाबाद, एसीजेएम नगीना, सिविल जज जेडी नगीना, सिविल जज चांदपुर की कोर्ट हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बेल व अग्रिम जमानत, अर्जेंट क्रिमिनल मैटर, अर्जेंट सिविल स्टे के मामले व ज्यूडिशियल रिमांड या जिला जज जिसका आदेश दें वे ही काम करेंगे। जिला जज मंगलवार व बृृहस्पतिवार को एडीजे कोर्ट नंबर वन सोमवार, बुध, शुक्रवार को मामलों की सुनवाई करेंगे।
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