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Bijnor News: जमीन घोटाले में तालिब की न्यायिक रिमांड को अदालत ने किया मंजूर

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बिजनौर। शेरकोट सहकारी आवास समिति लिमिटेड की जमीन घोटाले में पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी और तालिब समेत 14 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस ने जमीन घोटाले में तालिब की न्यायिक रिमांड के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अब बुधवार को अदालत ने जेल में बंद तालिब की 14 दिन की न्यायिक रिमांड को मंजूरी दे दी है।
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शेरकोट पुलिस ने जमीन घोटाले के मामले में दस्तावेजों का मंगलवार को सत्यापन शुरू कर दिया था। सहकारी समिति के सदस्य शाहिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 51 सदस्यों वाली सहकारी आवास समिति की करीब 50 करोड़ रुपये कीमत की जमीन में अनियमितता कर हड़प ली गई थी। पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी के तीन भाइयों सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है।
तालिब अपने भाई खालिद और आबिद के साथ पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर हमले के आरोप में जेल में बंद है। पूर्व सांसद पर हमले में तालिब बंधुओं की जमानत पर एक मई सुनवाई होनी है। अगर, भारतेंद्र के केस में जमानत भी मिलती है तो तालिब जमीन घोटाले में जेल में बंद रहेगा। बुधवार को अदालत ने जमीन घोटाले में तालिब की 14 दिन की न्यायिक रिमांड को मंजूर कर दिया है। पुलिस नतालिब से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करेगी।
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