- आचार संहिता का उलंघन व आबकारी एक्ट में हुआ था मुकदमा दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
स्योहारा। नगर निकाय चुनाव में वोटरों को लुभाने के शराब लेकर जा रहे एक सभासद प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। शेरकोट में भी सभासद पद के उम्मीदवार की शराब और रसगुल्ले पकड़े गए हैं, मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी हर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदाताओं को शराब उपलब्ध कराई जा रही है। आबकारी पुलिस व स्थानीय पुलिस ने स्योहारा के वार्ड 19 से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन से सभासद का चुनाव लड़ रहे सोनू सैनी पुत्र जयराम सिंह निवासी मोहल्ला तलाई स्योहारा व एक अन्य युवक राहिल पुत्र महबूब निवासी मुस्लिम चौधरियान को बाईक पर दो पेटी अंग्रेजी शराब के साथ दबोच लिया।
पुलिस ने सभासद प्रत्याशी सोनू सैनी पर चुनाव आचार संहिता व आबकारी अधिनियम एक्ट का मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। जहां न्यायालय के आदेश पर सभासद प्रत्याशी सोनू सैनी को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव चौधरी का कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध आचार संहिता का उलंघन व आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान किया गया था। न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।
शेरकोट पुलिस ने सभासद प्रत्याशी पर मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब व रसगुल्ले बांटने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। बुधवार की दोपहर शेरकोट पुलिस ने वार्ड संख्या 24 के सभासद प्रत्याशी राधेश्याम सैनी पुत्र कृपाल सिंह निवासी आचारजान के विरुद्ध मतदाताओं को शराब व रसगुल्ले बांटने के आरोप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन व आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस दौरान बड़ी मात्रा में शराब, बीयर और डेढ़ क्विंटल रसगुल्ले 300 डिब्बों में रखे हुए बरामद किए हैं।