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Bijnor News: उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दिए 86,630 अदा करने के आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया है कि वह संदीप शर्मा को मेडिक्लेम के 86630 रुपये की राशि अभियोजन की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करें। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये व मुकदमा के खर्च के रूप में सात हजार रुपये भी एक माह में अदा करने के आदेश दिए।

धामपुर शुगर मिल निवासी संदीप शर्मा ने आयोग में दायर बाद में कहा था कि उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से थी, जो 25 मार्च 2017 तक वैध थी। उनके सीने में तीन मार्च 2017 को दर्द उठा, उन्हें फोर्टिस अस्पताल में जांच कराई। 11 मार्च 2017 को उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और उनकी बाईपास सर्जरी हुई। 22 मार्च 2017 को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उन्होंने छह लाख 34186 एवं 33 हजार रुपये की राशि के मेडिक्लेम प्रस्तुत किया। मगर, बीमा कंपनी ने उन्हें 326760 पर ही राशि प्रदान की।
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उन्होंने आयोग से कहा कि उसे शेष राशि 341025 की राशि बीमा कंपनी से और दिलाई जाए। बीमा कंपनी की ओर से अपने जवाब में कहा गया कि उसने नियमानुसार 326760 रुपए की राशि दे दी है। जिला उपभोक्ता फॉर्म की अध्यक्ष दीप जैन एवं सदस्य डॉक्टर मनीला द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया कि संदीप शर्मा 86630 की राशि और पाने के अधिकारी हैं। जो उन्हें ब्याज सहित दी जाए।
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