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Bijnor News: निर्माण कंपनी का इंजीनियर जमानत पर रिहा

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बिजनौर। मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी के इंजीनियर को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। दरअसल इंजीनियर को दो पेड़ काटने के आरोप में वन विभाग ने जेल भिजवा दिया था। इस घटनाक्रम में बाद में वन विभाग के डीएफओ और वन दरोगा के खिलाफ भी शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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अधिवक्ता कोमल सिंह ने बताया कि इंजीनियर अनूप कुमार की जमानत याचिका पर सीजेएम नरेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने बीस बीस हजार की जमानत पर याचिका स्वीकार करते हुए रिहा करने के आदेश दिए।
मंगलवार को बिजनौर बैराज के पास हाईवे का काम चल रहा था, पुरानी सड़क की मिट्टी को उठाकर दूसरी जगह पर डाला जा रहा था। तभी एसडीओ ज्ञान सिंह और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर दो पेड़ नष्ट करने का आरोप लगाया था। एनएचएआई ने विरोध किया तो गाली गलौच और मारपीट की गई थी। वन विभाग की टीम मौके से इंजीनियर अनूप कुमार को पकड़कर ले आई थी। तुरंत ही वन अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज करते हुए जेल भिजवा दिया था।
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मंगलवार देर शाम ही इंजीनियर अनूप कुमार के अधीन ट्रक चलाने वाले कावल सिंह ने वन विभाग के एसडीओ ज्ञान, सिंह, दरोगा योगेंद्र सिंह, विवेक मोहन और दो अज्ञात सिपाही के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। आरोप था कि सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए हाईवे का निर्माण बंद कराया और गाली गलौच करते हुए मारपीट की।
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