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राशन डीलर हत्याकांड में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल

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राशन डीलर हत्याकांड में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल
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बिजनौर। राशन डीलर देवेंद्र हत्याकांड में पुलिस ने आरोपपत्र तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में शरण देने वाले युवक को भी शरण देने का आरोपी माना गया है।
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शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव स्वाहेड़ी निवासी राशन डीलर देवेंद्र सिंह की खेत में मेहड़ा के विवाद में 26 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। आरोपियों ने राशन डीलर के बेटे मोहित को भी गोली मारकर घायल किया। मृतक देवेंद्र के रिश्ते की भाई हिरेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें रामबहादुर, उसके बेटे विपुल, पिंकू, नवनीत और पोते अहसास को नामजद आरोपी बनाया गया। नवनीत, अहसास और रामबहादुर पर एसपी की ओर से 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। हालांकि पुलिस पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले में फरारी के वक्त रामबहादुर को शरण देने में बरुकी निवासी अंकुर का भी चालान किया था। अंकुर की कोर्ट से जमानत हो चुकी है। विवेचक शहर कोतवाल राधेश्याम ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पुलिस ने आरोप पत्र में रामबहादुर, विपुल, पिंकू, नवनीत और अहसास को हत्यारोपी बनाया है। वहीं अंकुर को शरण देने का आरोपी माना है। शहर कोतवाल राधेश्याम ने बताया कि हत्याकांड की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
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