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Bijnor News: दलित युवक की हत्या में बंटी की जमानत याचिका निरस्त

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने दलित युवक हिमांशु की हत्या में आरोपी बंटी उर्फ शिव कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार 18 वर्षीय दलित युवक हिमांशु अपने फूफा विजय सिंह निवासी इससेपुर के यहां खेती का काम करने मई 2023 में गया था। 31 जुलाई 2023 को किसी व्यक्ति से मोबाइल पर बात करता हुआ जंगल की तरफ चला गया और वापस नहीं लौटा। उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। दो अगस्त 23 को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई।
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पूछताछ करने पर पता चला कि वह अंतिम बार बंटी उर्फ शिव कुमार निवासी किशनपुर आमला के साथ जंगल की तरफ जाते देखा गया था। 11 अगस्त 2023 कंकाल के रूप में उसका शव और उसके कपड़े मिले। उसके परिवार वालों ने शव की पहचान हिमांशु के रूप में की। बंटी उर्फ शिवकुमार के विरुद्ध हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने बंटी उर्फ शिव कुमार की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दराती बरामद की थी।
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