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प्रिया शर्मा हत्याकांड में अंकुर की जमानत याचिका निरस्त

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प्रिया शर्मा हत्याकांड में अंकुर की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार गुप्ता ने आरबीडी डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी की प्रोफेसर प्रिया शर्मा की हत्या के आरोपी अंकुर उर्फ बिट्टू की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार प्रोफेसर प्रिया शर्मा की हत्या का षड्यंत्र रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंकुर उर्फ बिट्टू ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की याचिका निरस्त कर दी है। डीजीसी ने बताया कि ब्रजेश कुमार ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी साली प्रिया शर्मा से पति मुरादाबाद के गांव भटावली निवासी कमल शर्मा व उसके परिजन शादी में दिए दहेज से खुश नहीं थे तथा उससे 10 लाख रुपये और गाड़ी की मांग करते थे। जनवरी 2021 में दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रिया को उसके पति कमल शर्मा व ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। आरबीडी डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी की एसिस्टेंट प्रोफेसर प्रिया शर्मा 29 अक्तूबर 2021 को सुबह करीब 10 बजे कॉलेज जा रही थी। साकेत कॉलोनी में कमल शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिया शर्मा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि प्रिया शर्मा की हत्या उसके पति कमल शर्मा ने सुपारी देकर पेशेवर हत्यारों से कराई थी। हत्या के षड्यंत्र में अंकुर उर्फ बिट्टू शामिल था। हत्या से पूर्व अंकुर उर्फ बिट्टू ने अपने साथियों के साथ प्रिया के आने-जाने की रेकी की थी। प्रिया शर्मा की हत्या के लिए 12 लाख रुपये में सौदा कराने में अंकुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
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