850 से ज्यादा मतदाता होने पर बनेगा नया बूथ
धामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदान केंद्रों और बूथों के परिसीमन का कार्य जोरों पर चल रहा है। आदेशों के तहत एक स्थान पर बने मतदान केंद्र पर छह से अधिक बूथ नहीं बनाए जा सकते। एक बूथ पर कम से कम 400 और अधिक से अधिक 850 वोटों का होना जरूरी है। यदि किसी एक मतदान केंद्र पर छह बूथ हैं और उस पंचायत में वोटों की संख्या 850 से ज्यादा है तो ऐसे में नया मतदान केंद्र और बूथ का निर्माण होगा।
रजिस्टार कानूनगो सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि धामपुर तहसील क्षेत्र में चार ब्लॉक धामपुर, अफजलगढ़, नहटौर और स्योहारा शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के आदेश पर बूथों और मतदान केंद्रों के परिसीमन का कार्य तेजी से चल रहा है। बताया गया कि एक मतदान केंद्र पर छह से अधिक बूथों को नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक बूथ पर 850 से ज्यादा मतदाता शामिल नहीं होंगे। यदि ज्यादा होते हैं तो नया बूथ बनेगा। सभी लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में मतदान केंद्रों व बूथों के भवनों की स्थिति और व्यवस्था की रिपोर्ट तत्काल प्रेषित करें, ताकि समय से पहले व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके।
रजिस्टार कानूनगो ने बताया कि अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में कुल 78 ग्राम सभाएं हैं। इन ग्राम सभाओं में 110 मतदान केंद्र और 313 बूथ हैं। धामपुर ब्लॉक में कुल 97 ग्रामसभाएं शामिल हैं, जबकि इन ग्राम सभाओं में 120 मतदान केंद्र और 341 बूथ हैं। स्योहारा (बुढ़नपुर) ब्लॉक क्षेत्र की कुल 85 ग्राम सभाओं में 94 मतदान केंद्र और 242 बूथ शामिल हैं। नहटौर ब्लॉक में कुल 96 ग्राम सभाओं में 110 मतदान केंद्र और 260 बूथ शामिल हैं। यदि वोटरों की संख्या बढ़ी मिली तो उन पंचायतों में मतदान बूथ बढ़ेगा। यदि एक स्थान पर पहले से ही छह मतदान केंद्र हैं, तो वहां पर मतदान केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्रों की विस्तार के साथ रिपोर्ट 21 जनवरी तक देनी है। 22 जनवरी को फिडिंग के बाद परिसीमन के साथ मतदाता सूचियों का प्रदर्शन होगा।