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गाइड लाइन न मानने पर दर्ज होगा मुकदमा

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गाइड लाइन न मानने पर दर्ज होगा मुकदमा
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नगीना। उप जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने नगर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि जो दुकानदार बाजार खोले जाने के लिए जिलाधिकारी की गाइड लाइन का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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तहसील सभागार में एसडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य, सीओ अर्चना सिंह ने नगर के तीनों व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बाजार खोले जाने के संबंध में रूपरेखा बनाने के लिए बैठक की। एसडीएम व सीओ ने कहा कि बाजार खुलने का समय प्रात: नौ बजे से शाम छह बजे निर्धारित हुआ है। गाइड लाइन के अनुसार जिस व्यवसाय की दुकान जिस दिन खोली जानी है, उसी दिन खुलेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन नगीना में साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। उन्होंने दुकानदारों से मास्क लगाकर नियमों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा की फल सब्जी मंडी सुबह चार से सुबह सात तक ही खुलेगी। मिठाई की दुकानों को खोले जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि नगीना के रेलवे स्टेशन से चलने पर तुलाराम रेस्टोरेंट की दुकान को बाईं साइट तथा नगर पालिका को दाईं साइड माना जाएगा। तीन तीन के हिसाब से मिठाई की दुकान खुलेंगी। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष कय्यूम राईन, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता, महामंत्री हर्ष गोयल, सचिन शर्मा, इंतखाब अहमद, डॉ मुकुल गुप्ता, सरफराज अंसारी आदि मौजूद रहे।
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