चेक बाउंस होने पर राकेश को तीन माह की कैद
बिजनौर।
एडिशन कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने 80 हजार के चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी राकेश कुमार देशवाल की तीन माह की कैद और एक लाख 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपया परिवादी दिनेश कुमार को दिया जाए।
नजीबाबाद के मोहल्ला सब्रीग्राम निवासी दिनेश कुमार ने अदालत में दाखिल अपने परिवाद में कहा था कि उसी के मोहल्ले के रहने वाले राकेश कुमार देशवाल ने अपनी आवश्यकता बताकर उससे दस सितंबर 2013 को 80 हजार रुपये उधार लिए थे। उसने उधार ली गई धनराशि वापस नहीं की और उसके बदले में 15 सितंबर 2014 को 80 हजार रुपये का पीएनबी का चेक उसे दिया और कहा कि चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान हो जाएगा। दिनेश कुमार ने यह चेक अपने खाते में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया। हालांकि राकेश कुमार के खाते मेें पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया और 27 सितंबर 2014 को दिनेश कुमार को वापस प्राप्त हो गया। दिनेश कुमार द्वारा राकेश कुमार को नोटिस दिए जाने के बाद भी चेक की धनराशि का भुगतान नहीं दिया गया। इस कारण दिनेश कुमार ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था।