फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गंगवार ने चोरी के वाहनों के साथ दबोचे गए पप्पू व सहदेव की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी के अनुसार थाना धामपुर निवासी रेखपाल सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि वह पोस्ट ऑफिस हबीबवाला में कार्यरत है। 27 नवंबर 2017 को वह डाक ऑफिस धामपुर से ब्लैक कलर की हीरो होंडा बाइक से डाक उठाने गया था। बाइक के कागज व उसका ड्राइविंग लाइसेंस बाइक में ही रखे थे। कुछ समय बाद रेखपाल सिंह बाहर आया तो बाइक चोरी हो चुकी थी। धामपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग के पांच सदस्यों को दबोचकर उनसे चोरी के 11 वाहन बरामद किए थे। गैंग के पास से रेखपाल सिंह की चोरी हुई बाइक भी बरामद हुई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपियों पर साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य होने के आरोप है। वाहन चोरी के अपराध समाज में बढ़ रहे हैं। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद वाहनों की संख्या अपराध की गंभीरता को बताती है। कोर्ट ने उचित आधार न पाते हुए दोनों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें