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हाउस टैक्स और जल मूल्य कर में होगी वृद्धि

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हाउस टैक्स और जल मूल्य कर में होगी वृद्धि
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बिजनौर। नगर पालिकाओं व पंचायतों में इस साल हाउस टैक्स बढ़ने वाला है। शासन ने नागरिकों पर लगने वाला हाउस टैक्स बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाउस टैक्स बढ़ने से लोगों पर टैक्स का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है।
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नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को हाउस टैक्स देना होता है। इसके अलावा दुकानों पर भी टैक्स लगाया जाता है। नगर पालिका में जो सर्किल रेट होते हैं, उसके अनुसार प्रापर्टी की कीमत निकालकर नागरिकों पर टैक्स लगाया जाता है। मकान, दुकान पर नागरिकों को सात प्रतिशत व जलकर के रूप में 12 प्रतिशत टैक्स देना होता है। साल 2012 में तब के सर्किल रेट के अनुसार कर निर्धारित किया गया था। बीते पांच साल से नगर पालिकाओं व पंचायतों में टैक्स की यही व्यवस्था चली आ रही है, जबकि प्रॉपर्टी के दाम हर साल बढ़ते हैं। इस साल फिर से नगर पालिका व पंचायतों में बढ़े हुए सर्किल रेट के अनुसार टैक्स भी रिवाइज किया जाएगा। इससे टैक्स बढ़ जाएगा। हाउस टैक्स अब भी सात और जलकर मूल्य 12 प्रतिशत ही रहेगा, लेकिन इसमें मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी। शासन का लक्ष्य नगर पालिका के कर्मचारियों के वेतन, मानदेय व अन्य खर्चों को इसी टैक्स से पूरा करने का है। नगर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी एके सिंह के अनुसार शासन का आदेश मिल गया है। सर्किल रेट निर्धारित होते ही टैक्स निर्धारण कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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