फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पेद्दा कांड में ऐश्वर्य के खिलाफ चल रहा केस नहीं होगा वापस

विज्ञापन
विज्ञापन
ऐश्वर्य के खिलाफ चल रहा केस नहीं होगा वापस
विज्ञापन

बिजनौर। पेद्दा कांड में जेल में बंद भाजपा नेता और विधायक सुचि चौधरी के पति ऐश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम के खिलाफ न्यायालय में चल रहे केस को वापस लेने के लिए शासन की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने केस वापसी को जनहित में न पाते हुए इंकार कर दिया।
पेद्दा में हुए तीहरे हत्याकांड में शासन की ओर से केस वापस लेने का आदेश मिलने के बाद जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार अग्रवाल की ओर से छह अगस्त को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर ऐश्वर्य चौधरी के विरुद्ध चल रहे केस को वापस लेने की प्रार्थना की गई थी। शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर अदालत में बहस हुई। बहस के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा था कि पेद्दा में हुए तीहरे हत्याकांड में ऐश्वर्य चौधरी एफआईआर में नामजद नहीं हैं। किसी भी घायल या मुल्जिम ने ऐश्वर्य चौधरी के इस घटना में शामिल होने के बारे में उसका नाम नहीं लिया।
विज्ञापन

द्वितीय चार्जशीट में जिन गवाहों के बयान के आधार पर ऐश्वर्य चौधरी को अभियुक्त बनाया गया है, उन सबकी ओर से न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा गया कि ऐश्वर्य चौधरी इस घटना में शामिल नहीं था। इन शपथ पत्रों के आधार पर जब इस मामले में ऐश्वर्य चौधरी की भूमिका की पुन: जांच की गई तो ऐश्वर्य चौधरी का इस घटना में कोई रोल नहीं पाया गया। जिसके आधार पर ऐश्वर्य चौधरी के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई है। डीजीसी ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि समस्त जांचों एवं इस घटना के मुद्दई, घायलों व समस्त गवाहों ने ऐश्वर्य चौधरी को इस घटना में निर्दोष बताया है। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
विज्ञापन

बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने कहा कि ऐसा कोई कारण प्रदर्शित नहीं होता है कि ऐश्वर्य की केस वापसी जनहित में है। ऐश्वर्य के खिलाफ केस वापसी को जनहित में न पाते हुए कोर्ट ने केस वापसी के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें