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चेक बाउंस में साढ़े चार लाख का जुर्माना, तीन माह की सजा

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चेक बाउंस में साढ़े चार लाख का जुर्माना और तीन माह की सजा
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बिजनौर। एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने साढ़े तीन लाख रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी फइम को तीन माह की सजा व चार लाख 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि चार लाख रुपये परिवादी दयाराम सैनी को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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बिजनौर के मोहल्ला भरत विहार कॉलोनी निवासी दयाराम सैनी से गांव बख्शीवाला निवासी फइम ने अपनी बहन की शादी के लिए एक मार्च 2016 को तीन लाख 50 हजार रुपये चार माह की अवधि के लिए उधार लिए थे। फइम ने उधार ली गई राशि वापस नहीं की और इसके बदले में 18 अगस्त 2016 को आईडीबीआई बैंक का साढ़े तीन लाख रुपये का अपने खाते का चेक दयाराम सैनी को दिया। दयाराम सैनी ने चेक का भुगतान पाने को उसे अपने खाते में बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया। दयाराम सैनी के अधिवक्ता अमित अग्रवाल के अनुसार फइम के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वह चेक बाउंस हो गया। नोटिस के बाद भी भुगतान न करने पर फइम के खिलाफ कोर्ट में चेक बाउंस का मामला दाखिल किया गया था।
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