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ग्राम प्रधान को हटाने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

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ग्राम प्रधान को हटाने के आदेश को किया निरस्त
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बिजनौर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत खलीउल्लापुर के ग्राम प्रधान को प्रधान पद से हटाए जाने के एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान सुशील कुमार कर्णवाल ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान का कार्यभार सौंपने की मांग की है। ब्लाक मोहम्मदपुर देवमल के ग्राम खलीउल्लापुर के निर्वाचित प्रधान सुशील कर्णवाल को एसडीएम बिजनौर द्वारा प्रधान पद से 28 सितंबर 2017 को हटा दिया गया था। एसडीएम द्वारा अपने आदेश में कहा गया था कि सुशील कर्णवाल के खिलाफ सात आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। एसडीएम के आदेश के खिलाफ सुशील कर्णवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद दिए अपने निर्णय में कहा है कि सिर्फ आपराधिक मुकदमे के विचाराधीन होने पर किसी प्रधान को उसके पद से अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने एसडीएम के ग्राम प्रधान को हटाए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है।
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