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गंदगी फैलाने पर चार होटल मालिकों पर पांच-पांच हजार जुर्माना

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गंदगी फैलाने पर चार होटल मालिकों पर पांच-पांच हजार जुर्माना
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नगीना। नगर पालिका परिषद ने गंदगी फैलाने के आरोप में चार होटल मालिकों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन्हें 24 घंटे के अंदर जुर्माने की रकम जमा करने का नोटिस दिया गया है। नगर पालिका की सड़क पर गाय बांधने वाले एक व्यक्ति को भी चेतावनी पत्र जारी किया गया है।
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने मोहन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, मुंसफी गेट स्थित तुलाराम रेस्टोरेंट, कोतवाली रोड स्थित तुलाराम रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन कैंपस के बाहर स्थित तुलाराम रेस्टोरेंट स्वामियों को नोटिस दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि उनके रेस्टोरेंट में प्रयुक्त थर्माकोल के गिलासों, प्लेटों, चाय पीने के कुल्हड़ों समेत अन्य वेस्ट सामान को सड़क पर एकत्र कर रखा गया है। जिससे इस मार्ग पर गंदगी फैली हुई है। ऐसा करना भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दंडनीय है। पालिका प्रशासन ने नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर चारों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना नगर पालिका परिषद के शासकीय कोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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चेतावनी दी गई है कि पुनरावृत्ति होने पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थ दंड वसूला जाएगा। रेलवे स्टेशन मार्ग पर एसबीआई के एटीएम के पास रहने वाले मुनेश्वर सिंह को भी अपनी गाय आदि पशुओं को सड़क पर बांधने के कारण चेतावनी दी गई है। जानवरों के सड़क पर बांधने से मुख्य मार्ग पर गंदगी होती है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। नगर स्वास्थ्य और स्वच्छता अधिकारी धीरज राय वर्मा, लिपिक लाल बहादुर ने बताया की दो होटल मालिकों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। उनके होटलों पर नोटिस चस्पा करा दिए जाएंगे।
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