विजयपाल हत्याकांड में पप्पू की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने विजयपाल हत्याकांड में आरोपी पप्पू की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। थाना धामपुर के गांव ढक्का कर्मचंद निवासी अशोक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव के कलवा की लड़की को उसका छोटा भाई राहुल भगा ले गया था, जो बरामद हो चुकी है और अपने परिवार वालों के साथ रह रही थी। इस बात को लेकर कलवा की जाति का पप्पू उसके पिता विजयपाल से रंजिश रखता था। 6/7 नवंबर 2018 की रात में पप्पु ने उसके पिता विजयपाल की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था।
दो सगे भाइयों को चार-चार वर्ष की सजा
बिजनौर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रमोद कुमार गंगवार ने भाई पर प्राणघातक हमला करने के आरोप में उसके दो सगे भाइयों को चार-चार वर्ष के कारावास व 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा जुलाहान निवासी रुखसाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 मई 2013 को उसके पति नसीरुद्दीन, जो फल का ठेला लगाता है। शाम चार बजे जब अपने घर पर वह ठेला लेकर दाखिल हो रहा था तो उसके पति के सगे भाइयों नसीम, वसीम और पिता सादुल्ला ने हमला कर दिया था। नसीरुद्दीन के सिर में फावड़े से वार से गंभीर चोट आई थी। यह हमला घर की जमीन के बंटवारे के विवाद के कारण किया गया था। इस मामले में पुलिस ने नसीम व वसीम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में दोनों नसीम और वसीम को अपने भाई नसीरुद्दीन पर प्राणघातक चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।