बिजनौर।जिला उपभोक्ता फोरम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये परिवादी को देने के बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं। इसके अलावा परिवादी को हुई मानसिक अशांति और वाद खर्च के लिए चार हजार रुपये भी बीमा कंपनी को देने होंगे।
चांदपुर के गांव बेगमपुर धीवरपुरा निवासी शमशुद्दीन ने फोरम में दायर परिवाद में कहा था कि उसके पुत्र इमरान खान अपाची बाइक का बीमा ओरियंटल बीमा कंपनी से कराया गया था। 28 जून 2013 को बाइक सवार इमरान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी गई। बीमा कंपनी की अपेक्षा के अनुसार सारे कागजात भी उपलब्ध कराए गए। लेकिन इसके बाद भी बाइक की मरम्मत में आया खर्च 30 हजार 573 रुपये का भुगतान उसे नहीं दिया गया। नोटिस देने के बाद भी बिना किसी उचित आधार के उसका बीमा क्लेम अमान्य कर दिया गया। फोरम से इमरान खान की दुर्घटना में हुई मौत पर दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि, बाइक की मरम्मत में खर्च हुई 30 हजार 573 रुपये की राशि का भुगतान बीमा कंपनी से दिलाने की मांग की गई।
इस मामले बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि वाहन स्वामी इमरान का एक लाख रुपये का बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर था। इसका भुगतान बीमा कंपनी कर चुकी है। कोई और भुगतान किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। फोरम के अध्यक्ष एचजेएस सुधीर कुमार, महिला सदस्य बबीता देवी द्वारा दिए गए निर्णय में ये माना गया कि बाइक चालक का बीमा दो लाख रुपये का न होकर एक लाख रुपये का था। जो बीमा कंपनी द्वारा दे दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को ठीक कराने के व्यय के रूप में 30 हजार 573 रुपये मांगे गए हैं। बीमा कंपनी के सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार मरम्मत पर 18 हजार रुपये का खर्च आंका गया है। वाहन ठीक कराए जाने के बाद वाहन का उपयोग परिवादी द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में 20 हजार रुपये की राशि बीमा कंपनी से लेने का परिवादी अधिकारी है।