धामपुर (बिजनौर)। प्रदेश सरकार की ओर से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए ‘अंतिम समाधान, भविष्य आसान’ योजना को चालू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को उनके बिजली के बिलों में एक साल के ब्याज में छूट दी जाएगी। यह योजना 30 जून तक चलेगी। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो 30 जून तक पंजीकरण करा लेंगे। इस योजना के अंतर्गत ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत का लाभ देने का प्रावधान है, जो किसान हर माह बिल जमा करते हैं।
धामपुर प्रथम और द्वितीय डिवीजन में 10 हजार से ज्यादा निजी नलकूप उपभोक्ता हैं। बीते सत्र में सरकार की ओर से किसानों को बिलों में छूट दिलाने के लिए ओटीएस योजना नहीं शुरू की गई। पूरे साल किसान सरकार से ओटीएस योजना को लागू कराने की मांग करते रहे। जब वित्तीय साल खत्म हो गया तो सरकार ने 25 अप्रैल 2018 से 30 जून तक के लिए ब्याज माफी योजना को चालू किया है। यह योजना अब तक पूर्ववर्ती सरकारों की ओर से चलाई गई योजनाओं से अलग है। इस योजना में उन उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत का लाभ देने की बात कही गई है, जो उपभोक्ता अपने नलकूपों का बिल हर माह जमा करते आ रहे हैं।
मासिक बिल जमा करने वालों को मिलेगा लाभ
एक्ईएन हरीश कुमार चौधरी ने बताया कि ऐसे करीब पांच से लेकर सात प्रतिशत ही उपभोक्ता हैं, जो नलकूपों के बिल को हर माह जमा करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत का लाभ मिलेगा। बड़ी बात यह है कि सरकार की चालू की गई इस योजना में किसान को बिजली के बिलों में केवल एक साल के बिलों के ब्याज में ही माफी होगी। मान लिया कि किसी किसान पर यदि 10 साल का बिल बकाया है। तो उसे 10 साल के बिजली के बिलों के ब्याज में माफी नहीं मिलेगी। केवल एक साल के बिल के ब्याज में ही छूट मिलेगी।
50 उपभोक्ताओं पर 10 साल से ज्यादा का बकाया
एक्सईएन ने बताया कि दोनों डिवीजनों में करीब 50 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से बिजली के बिलों को जमा नहीं किया है। इन पर 70 लाख से ज्यादा रुपया बकाया है। जब पूर्ववर्ती सरकार की ओर से साल 2016-17 में ओटीएस योजना चली थी तो निगम ने सात करोड़ की बकाया में से छह करोड़ रुपये जमा कराए थे। वर्तमान में साढ़े चार करोड़ से ज्यादा बकाया है, जो सरकार की इस योजना के तहत वसूलनी है। 25 अप्रैल से शुरू हुई इस योजना के तहत 200 से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण करा लिया है।
क्या है ‘अंतिम समाधान, भविष्य आसान’
एक्सईएन ने बताया कि यह योजना केवल निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए है। इसमें छूट केवल एक साल के ब्याज पर है। यानि एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के ब्याज पर ही छूट दी जाएगी। संपूर्ण भुगतान करने वालों को अगले साल तक छमाही बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्हें ब्याज नहीं देना होगा। इन उपभोक्ताओं जैसे पीटीडब्लू उपभोक्ता, जिन पर बकाया नहीं है, मासिक बिल जमा करने पर पांच प्रतिशत लाभ दिया जाएगा। किश्तों में भुगतान की सुविधा नहीं है। पंजीकरण की अवधि 30 जून तक है।