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जानलेवा हमले में जमानत याचिका निरस्त

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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद ने जानलेवा हमले की घटना में आरोपी अनुज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्याम स्वरूप शर्मा के अनुसार गांव दरगोपुर नंगली निवासी आकाश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गांव में धीरज का रिश्ता आया था। इसमें उसके चाचा रोहताश सिंह को भी निमंत्रण था। उसके चाचा रोहताश और मौसेरा भाई अंकित निमंत्रण में गए थे। वे वहां से बरूकी चले गए। जब घर को लौट रहे थे तो गांव के ही मनोज, उसके भतीजे अनुज एवं शिवम ने रोहताश एवं अंकित को गांव के बाहर टंकी के पास रोक लिया और दोनों को जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किए। रोहताश और अंकित पेट में चाकू लगने से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया। इस मामले में अनुज की जमानत याचिका निरस्त की गई है।
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