बिजनौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क ी ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को होगा। जिला जज पीके चौरसिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य जन जन तक न्याय पहुंचाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 30 हजार वादों को निस्तारण के लिए शामिल किया जाएगा। जिला जज ने अधिक से अधिक वादकारियों से लोक अदालत में अपने वादों के निस्तारण का आह्वान किया।
जिला जज ने प्रेस वार्ता में कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, राजस्व, लघु आपराधिक, बैंक वसूली, किराएदारी, नगर पालिका और विद्युत निगम के मामलों में, स्टांप, आरटीओ और वाहनों के चालान, एक्साइज एक्ट, वाणिज्य और बाट माप अधिनियम आदि के मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। अधिक से अधिक वादों के निपटारे के लिए विशेष पीठ का गठन किया गया है। बैंक ऋण वसूली के मामलों के निपटारे के लिए बैंकों के सहयोग से विशेष व्यवस्था की गई है। लोक अदालत के लिए बीमा व बैंक प्रतिनिधियों सहित जिले के समस्त विभागों को आमंत्रित किया गया है। प्रेस वार्ता में नोडल अधिकारी एडीजे मुमताज अली, प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीडी केके सिंह भी मौजूद रहे।