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28 फरवरी तक जमा कराएं अपात्र राशन कार्ड

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नजीबाबाद। आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत फर्जी राशन कार्ड बनवाने वालों को चिह्नित करने का अभियान शुरू किया है। चेतावनी दी कि अपात्र 28 फरवरी तक अपने राशन कार्ड विभाग में जमा करा दें। इसके बाद खाद्यान्न की धनराशि की रिकवरी के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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आपूर्ति निरीक्षक ग्रामीण आदित्य त्यागी और पूर्ति निरीक्षक नगर योगेश कुमार ने बताया कि शासनादेश के अनुसार विभाग ने 64.43 प्रतिशत नगर क्षेत्र और 79.57 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लोगों के राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जारी किए है। विभाग ऐसे अपात्रों को चिह्नित कर रहा है जिन्होंने भ्रामक सूचनाओं के आधार पर अपने राशन कार्ड बनवाकर राशन सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे अपात्रों को 28 फरवरी तक अपने राशन कार्ड विभाग में स्वयं जमा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में अपात्र पाए जाने पर दी गई राशन सामग्री की धनराशि रिकवरी करने के साथ-साथ खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडीएम डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त करने तथा तत्काल पात्रों के राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने पात्रों से राशन कार्ड बनवाने के लिए सीधे कार्यालय में संपर्क करने की सलाह दी है।
इसके अलावा विभाग ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन पाने के नाम पर संयुक्त परिवारों द्वारा राशन कार्ड बनवाने की होड़ करने वालों के खिलाफ भी शिकंजा कसने का फैसला लिया है। पूर्ति विभाग उन लोगों को भी चिह्नित कर रहा है जो राशन कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली में जुटे हैं।
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