हत्यारोपी की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। थाना किरतपुर के गांव सराय इम्मा निवासी माजिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा सात वर्षीय अहतयसाम 23 अक्तूबर 2018 को शाम चार बजे लापता हो गया था। 22 अक्तूबर को गांव सराय इम्मा का ही आवेस उनके ट्रिपलर पर बैठकर शराब पी रहा था। इसकी शिकायत अहतयसाम ने अपने दादा अख्तर बेग से की थी। अख्तर बेग ने इस बात पर आवेस को डांटा था। आवेस के साथ उस समय उसका मामू अजमल व यासीन भी थे। शिकायत से चिढ़कर आवेस व उसके साथियों ने अहतयसाम को जान से मारने की धमकी दी थी। 26 अक्तूबर को अहतयसाम का शव गांव के तालाब से मिला था।
शोक विलाप में आए गांव के लोगों ने माजिद को बताया था कि अहतयसाम को उन्होंने आवेस, अजमल के साथ यासीन के घर जाते देखा था। गांव वालों ने 24 अक्तूबर को इन तीनों को एक बोरा तालाब की ओर ले जाते हुए देखा था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि आवेस, अजमल व यासीन ने अहतयसाम की हत्या की थी। अदालत ने इस मामले में यासीन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
जिला जज ने एक अन्य मामले में अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने के मामले में मोहम्मद नासिर की जमानत याचिका भी निरस्त कर दी है। एलआईयू के एसआई ने थाना धामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने जब गांव हकीमपुर में फर्जी आधार कार्ड बनाने की सूचना पर छापा मारा तो देखा कि मोहम्मद नासिर व प्रेेमराज लैपटॉप से नकली आधार कार्ड बना रहे थे। उनसे इसकी परमिशन के संबंध में पत्र मांगा गया तो वे दिखा नहीं पाए। उनके पास से प्रिंटर, उनके बनाए पांच आधार कार्ड व अन्य सामान बरामद हुआ था।