जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। स्पेशल जज संजीव पांडेय ने नकली डीजल तैयार कर उसे अवैध रूप से बेचने के आरोपी इशराकुल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार दो अप्रैल 2018 को क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक महेश चंद्र गौतम चांदपुर को सूचना मिली कि पुलिस ने ग्राम कमालपुर में पेट्रोलियम पदार्थ बेचने वाले के यहां छापा मारा है। सूचना पर खाद्य निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम इशराकुल बताया। इशराकुल ने बताया कि वह अपने साथियों अकरम, नफीस, पप्पु, सातिक, महताब, आफताब, फुरकान निवासीगण ग्राम कमालपुर के साथ मिलकर नकली डीजल बनाता है। मौके पर 60 ड्रम भरे हुए व अन्य सामान मिला। एक केन में 50 लीटर मोबिल ऑयल, दस लीटर थिनर, दो केनों में 50-50 लीटर डीजल जैसा पदार्थ भी मिला। थिनर मोबिल ऑयल का इस्तेमाल कर बनावटी नकली डीजल बनाकर उसे अवैध रूप से बेचा जाता है। कुल 1500 लीटर बनावटी डीजल व अन्य सामानों की बरामदगी हुई है। इस मामले में इशराकुल को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कोर्ट ने इस मामले में पाया कि इशराकुल को मौके से गिरफ्तार किया है। बनावटी डीजल बनाकर बेचने का कार्य मुनाफाखोरी के लिए किया जा रहा है। अदालत ने इस मामले में उचित आधार न पाते हुए इशराकुल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।