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रोडवेज बस के चालक को दो साल की सजा

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बिजनौर (ब्यूरो)। सीजेएम प्रमोद कुमार ने सड़क दुर्घटना के मामले में रोडवेज बस चालक को दो वर्ष के कारावास और 16 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। मुरादाबाद निवासी शिशिर शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 मई1998 को वह विनय अग्रवाल एवं प्रभात अग्रवाल के साथ मुरादाबाद से फीएट गाड़ी से नजीबाबाद जा रहे थे। गाड़ी को मोबिन उर्फ गुड्डू चला रहा था। धामपुर नगीना रोड पर दोपहर करीब 12 बजे सामने से आ रही रोडवेज बस ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में विनय अग्रवाल, चालक मोबिन और प्रभात अग्रवाल को चोटें आई थी। प्रभात अग्रवाल को धामपुर सीएचसी में ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। सीजेएम ने इस मामले में रोडवेज बस के चालक सुखचैन निवासी थाना रेहड़ के गांव कल्लूवाला को सजा सुनाई है।
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