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रियाज हत्याकांड में दो सगे भाईयों की जमानत याचिका निरस्त

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रियाज हत्याकांड में दो सगे भाइयों की जमानत अर्जी निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने रियाज हत्याकांड में आरोपी दो भाइयों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। थाना किरतपुर के गांव भनेड़ा निवासी मोहम्मद अय्यूब ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा रियाज उर्फ मुन्ना गुड़गांव में रहकर मैकेनिक का काम करता था। ईद पर वह अपने घर भनेड़ा आया हुआ था। 14 जून 2018 को सुबह दस बजे रियाज, यासर, शारिक के साथ कपड़े लेने किरतपुर गया था। मोहल्ला गुल्लड़ तल्ला में तालिब और उसका भाई हमजा उन्हें मिले और दस मिनट के लिए कहकर रियाज को अपने साथ बाइक पर बैठाकर नहर की ओर ले गए। रास्ते में हमजा व तालिब का भाई मकसूद उन्हें मिल गया। तीनों भाइयों तालिब, हमजा, मकसूद ने रियाज की लाठी-डंडों से पीट कर हत्या कर दी और लाश नहर में डाल दी। 15 जून को खटाई के पुल के पास रियाज की लाश पानी में पड़ी मिली। मकसूद को शक था कि उसकी पत्नी के साथ रियाज के संबंध हैं। इसलिए ये लोग रियाज को पहले से ही धमकी दे रहे थे। जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए तालिब और हमजा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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