फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वीरेंद्र हत्याकांड में गौरव की जमानत याचिका निरस्त

विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने वीरेंद्र हत्याकांड के आरोपी गौरव की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता श्याम स्वरूप शर्मा के अनुसार थाना किरतपुर के एक गांव की युवती दो मार्च 2018 को शाम के पांच बजे अपनी भैंस दुहने घेर में जा रही थी। रास्ते में गांव केे ही विशु, जसवीर, मोहित, गौरव और एक अन्य युवक अपने घर के सामने बैठे हुए थे। आरोप है कि इन लोगों ने युवती पर फब्तियां कसते हुए आपत्तिजनक बातें कही। इस पर युवती अपने घर वापस आ गई और परिजनों को इस घटना के बारे में जानकारी दी। इस पर युवती के ताऊ ने फब्तियां कसने वाले इन लोगों को समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर युवती के पिता और भाई भी वहां पर पहुंच गए। पिता वीरेंद्र सिंह और भाई हरेंद्र को पाठल मारकर घायल कर दिया गया। गंभीर घायल वीरेंद्र सिंह और हरेंद्र सिंह को मेरठ रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट युवती की ओर से थाना किरतपुर में विशु, जसवीर, गौरव, मोहित और एक अन्य के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने आरोपी गौरव की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें