फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिना अनुमति लगे लाउडस्पीकर चिंहित करने के निर्देश

विज्ञापन
विज्ञापन
बिना अनुमति लगे लाउडस्पीकर चिह्नित करने के निर्देश
विज्ञापन

नगीना। ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया है। उपजिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने नगीना तहसील क्षेत्र के समस्त राजस्व कर्मचारियों की बैठक में बिना अनुमति सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों पर बज रहे लाउडस्पीकरों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

तहसील में उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सार्वजनिक व धर्म स्थल जहां पर नियमित रूप से लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं, उन्हें 10 जनवरी तक चिह्नित करें और यह भी जानकारी लें कि कहां बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं। जिन धर्म स्थलों के पास लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं हैं उन्हें 15 जनवरी से पहले अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रारूप उपलब्ध कराएं। कहा कि किसी ने अनुमति प्राप्त नहीं की तो 20 जनवरी तक हर हाल में लाडडस्पीकर उतरवा दिए जाएंगे। बैठक में तहसीलदार देवेंद्र पांडेय, रजिस्ट्रार कानूनगो महावीर सिंह, कानूनगो शकील अहमद, महेंद्र जीत सिंह, लेखपाल राजपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें