नींदडू़। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बिना लाइसेंस मीट का कारोबार करने वाले सात दुकानदारों को नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 22 सितंबर 2018 को चिकन शॉप की दुकानों का औचक निरीक्षण में अस्वच्छ वातावरण में मीट विक्रय करते पाया गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुरूप आवश्यक लाइसेंस/पंजीकरण उपलब्ध नहीं कराने पर निरीक्षण पत्र की कार्बन प्रति कारोबारियों को उपलब्ध कराते हुए दुकान बंद करने के निर्देश दिए थे। छह अक्तूबर 2018 को पुन: निरीक्षण के समय कई दुकानदार मौके पर मीट बेचते पाए गए थे। इस प्रकार मीट कारोबारी खाद्य सुरक्षा एवं मान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन कर अपराध करने के दोषी पाए गए है। अवैध रूप से मीट का कारोबार करने वाले दुकानदारों को 18 मार्च को न्यायालय बिजनौर में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। चौकी इंचार्ज उवेस खान ने बताया कि सात व्यक्तियों को कोर्ट के नोटिस तामील कराए गए है।