चेक बाउंस होने पर तीन माह का कारावास
बिजनौर। एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने चार लाख के चेक बाउंस के मामले में आरोपी रामगोपाल को तीन माह के कारावास व साढ़े चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से चार लाख 40 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएं। थाना नजीबाबाद के गांव तातरपुर निवासी जसवंती देवी ने न्यायालय में दाखिल परिवाद में कहा था कि उसके व रामगोपाल के परिवार में आपस में मधुर संबंध हैं। रामगोपाल निवासी सत्य विहार कॉलोनी नजीबाबाद ने उसके पति सुमेर सिंह से फरवरी 2016 में चार लाख रुपये उधार लिए थे। लेकिन उसके द्वारा उधार ली गई राशि वापस नहीं की गई। उसके पति का 25 मार्च 2016 को देहांत हो गया। इसके बाद भी आरोपी ने उसके पति से ली धनराशि वापस नहीं की। राशि के बदले 31 जुलाई 2017 को पंजाब नेशनल बैंक की नजीबाबाद शाखा का चार लाख का चेक उसे दिया। उसने चेक को अपने खाते में भुगतान हेतु लगाया। रामगोपाल के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।