अमरोहा। सरकार ने मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की है। जल्द ही इसका लाभ पात्र लोगों को मिलने लगेगा। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। चयनित लोगों को पांच सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग मोहम्मद अफजल ने बताया कि हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की गई है। लाभ लेने के लिए हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं शारीरिक रूप से विकलांग शिल्पकार को न्यूनतम आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। बशर्ते हस्तशिल्पियों के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं सामान्य लोगों के पास भी विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचान पत्र होना जरुरी है। शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हस्तशिल्पी को सरकार की किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। कहा कि हस्तशिल्पी निर्धारित प्रारूप पर उपायुक्त उद्योग कार्यालय अमरोहा से प्राप्त कर सकता है।