चोरी का माल खरीदने में दो साल की सजा
नगीना। चोरी का माल खरीदने के मामले में न्यायालय ने 25 वर्ष बाद तीन लोगों को दोषी पाते हुए, दो-दो वर्ष का साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
रेहड़ थाने दरोगा केपी शर्मा ने एक जून 1992 को चार लोगों के खिलाफ चोरी का माल खरीदने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। 25 वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद शुक्रवार को निर्णय में सिविल जज संदीप सिंह ने महिपाल सिंह निवासी शाहपुर जमाल, अक्षय कुमार निवासी मानियावाला, सुनील कुमार निवासी रेहड़ को दो-दो वर्ष का साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि अभियुक्त नरेश कुमार निवासी रामपुरदास को दोषमुक्त कर दिया है।