बिजनौर। अब जिला अभिहित अधिकारी की बिना अनुमति के एफएसओ ने नमूने लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सैंपलिंग में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है। एफएसओ द्वारा सैंपल भरकर डीओ की अनुमति के बाद ही सील किया जाएगा।
खाद्य विभाग के अधिकारी नमूने लेने के नाम पर खाद्य विक्रेताओं का उत्पीड़न कर उनसे अवैध वसूली करते थे। खाद्य विक्रेताओं ने इसकी दर्जनों शिकायत अधिकारियों व शासन से की थी। शासन ने शिकायतों को संज्ञान लेते हुए जिला अभिहित अधिकारी को निर्देश जारी किए है कि बिना डीओ की अनुमति के कोई भी एफएसओ किसी प्रतिष्ठान से सैंपल नहीं भरेगा। शासनादेश का पालन करते हुए अभिहित अधिकारी ने अपने अधिनस्थ एफएसओ को शासनादेश से अवगत करा दिया है। अगर किसी भी एफएसओ ने इसका पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभिहित अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि एफएसओ खाद्य विक्रेता के पास पहुंचकर सैंपलिंग का भय दिखाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। खाद्य विक्रेताओं ने इसकी शिकायत शासन को की थी, शासन ने इसलिए अभिहित अधिकारी की बिना अनुमति के बिना सैंपल लेने और एफएसओ की मनमानी पर रोक लगा दी है।