गोकशी के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने गोकशी के आरोपी मारूफ की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। 29 अप्रैल 2019 को थाना कोतवालीदेहात के एसआई प्रवीण मलिक को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि फरीदपुर में गोकशी की जा रही है। वहां छापा मारा गया तो झालू के मोहल्ला मौलवियान निवासी मारूफ को गोकशी स्थल से दबोचा था। उसके साथी भाग गए। 35 किलो गोवंश का मांस मारूफ के कब्जे से मिला था। साथ ही गोकशी में इस्तेमाल हुए छुरे आदि भी बरामद हुए थे।