अपर आयुक्त खाद्य ने जारी किए निर्देश
नजीबाबाद/बिजनौर। राशन कार्ड डाटाबेस में आधार कार्ड लिंक न होने पर राशन कार्ड से नाम काटे जाने को शासन ने गंभीरता से लिया है। अपर आयुक्त खाद्य ने जिला मुख्यालय को आधार कार्ड लिंक न होने पर राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम प्रथक न किए जाने के निर्देश दिए हैं।
अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग अनिल कुमार दुबे ने जिला पूर्ति अधिकारियों को जारी निर्देश में उन शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं जिसमें आधार कार्ड लिंक न होने पर राशन कार्ड से परिवार के सदस्यों के नाम प्रथक कर दिए गए हैं। अपर आयुक्त खाद्य ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड लिंक करने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड लिंक न होने पर किसी सदस्य का राशन कार्ड से नाम अलग करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यदि राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक न होने पर नाम काटे गए हैं तो उनकी जांच कर नाम शामिल कराए जाएं और तत्काल प्रभाव से ऐसे उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित कराई जाए।