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सरकारी विभागों को टीडीएस काटने के बारे में बताया

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सरकारी विभागों को टीडीएस के बारे में बताया
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बिजनौर। वाणिज्य कर विभाग की कार्यशाला में जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस कटौती के बारे में बताया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व अवधेश कुमार मिश्र के निर्देशन में आयोजित सेमिनार में मास्टर ट्रेनर अजय कुमार वर्मा ने जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस कटौती के संबंध में कंप्यूटर स्लाइड द्वारा जानकारी दी। इससे संबंधित लिखित सामग्री भी अधिकारियों को वितरित की। उन्होंने बताया कि ढाई लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने पर सरकारी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सप्लायर या ठेकेदार से दो प्रतिशत की दर से टीडीएस कटौती की जाएगी। इसे अगले महीने की दस तारीख तक अवश्य जमा करना है। टीडीएस न काटने पर या देर से जमा करने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी के ऊपर ब्याज और अर्थदंड का दायित्व आएगा। सेमिनार में अधिकारियों को बताया गया कि नियमानुसार कटौती करते हुए समय सीमा के अंतर्गत टीडीएस की धनराशि को जमा कराएं और पांच दिन के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट संबंधित सप्लायर/ ठेकेदार को उपलब्ध करा दें। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर आरके उपाध्याय, डीपीआरओ मनीष कुमार, डीआईओएस राजेश कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
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