ग्राम पंचायतों के पेन नंबर से जारी होगा जीएसटी नंबर
बिजनौर।
अब राज्य कर विभाग में ग्राम पंचायतों का रजिस्ट्रेशन ग्राम प्रधान पद के नाम से होगा। इसी के आधार पर ग्राम पंचायतों को जीएसटी नंबर दिया जाएगा। जिन ग्राम प्रधानों ने अपने व्यक्तिगत पेन कार्ड से जीएसटी नंबर जारी करा रखे हैं, उनको भी संशोधन कराना होगा।
ग्राम पंचायतों को भी राज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से विभाग द्वारा टैक्स लिया जाता है। पहले विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों व अन्य व्यापारियों को टिन नंबर दिया जाता था। जीएसटी लागू होने के बाद इनको जीएसटी नंबर दिया जा रहा है। जीएसटी पेन नंबर आधारित होता है। यह 16 अंकों का होता है और इसमें बीच के दस नंबर पेन कार्ड के होते हैं। इसमें उपभोक्ता, फर्म या फिर ग्राम पंचायत का पेन नंबर देना अनिवार्य होता है।
पहले ग्राम प्रधान अपना व्यक्तिगत पेन नंबर देकर ग्राम पंचायतों का रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। लेकिन अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के उपनाम से होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान उपनाम से पेन नंबर लेना होगा। ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर कार्यपालक संजीव मोहन के अनुसार ग्राम प्रधान उपनाम से ग्राम पंचायतों का रजिस्ट्रेशन होगा। सभी ग्राम प्रधान नियम के अनुसार ही संशोधन करा लें।