बिजनौर, सचिव व अपर सीजीएम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वी के वासवानी ने बताया कि नौ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने जानकारी दी कि इसके तहत प्री लिटिगेशन (बैंक मामलों, मोबाइल फोन एवं केबिल नेटवर्क मामलों, श्रमिक मामलों, विद्युत एवं जल मामलों) दीवानी, फौजदारी, लघु प्रवृत्ति के मामले, धारा-138 नीरक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद आदि से संबंधित लंबित को प्रमुखता से लेते हुए सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित बैंकर्स, बीमा कंपनियों का आह्वान किया कि विभागीय लंबित प्रकरणों एवं प्री लिटिगेशन के मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर उनका सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करा कर लाभ उठाएं। इसी के साथ उन्होंने जन सामान्य का भी इस सुअवसर का लाभ अर्जित करने का आह्वान किया।