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दहेज हत्या में सास, ससुर की जमानत याचिका निरस्त

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दहेज हत्या में सास, ससुर की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्लारक्खे खां ने सोनम दहेज हत्याकांड में मृतका के सास व ससुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना चांदपुर के गांव बाबरपुर निवासी दीपक का विवाह त्रिलोकपुर निवासी जोगेश की पुत्री सोनम के साथ एक फरवरी 2017 को हुआ था। विवाह के समय से ही पति दीपक, ससुर सत्यपाल, सास विद्यावती, ननद संगीता, रीता, दीपा कम दहेज लाने पर उसे प्रताड़ित करते थे। आठ अक्तूबर 2018 की शाम को सोनम अपने पति दीपक के साथ अपने मायके गई और वहां पर दीपक ने अपने ससुर से एक लाख रुपये की मांग की। असमर्थता जताने पर दीपक और सोनम त्रिलोकपुर वापस चले गए। दस अक्तूबर 2018 को शाम पांच बजे जोगेश के मोबाइल पर फोन आया कि उसकी पुत्री सोनम बेहोश है और वह कुछ नहीं बोल पा रही है। इस पर वह अपने परिजनों और गांव वालों के साथ लड़की की ससुराल पहुंचा। वहां पर उसने सोनम को मृत पाया। सोनम के पिता जोगेश ने इस मामले में पति दीपक, ससुर सत्यपाल, सास विद्यावती, ननद संगीता, रीता, दीपा व एक अन्य पिंटू के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस हत्याकांड में ससुर सत्यपाल व सास विद्यावती की जमानत याचिका निरस्त की गई है।
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